उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों का हो गया भारी नुकसान, सरकार अब सिर्फ 2 साल को देगी देख रेख का टेंडर, बड़ गई चिंता

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण और रखरखाव के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. अब ठेकेदारों को सड़कों की मरम्मत और देखभाल का जिम्मा सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा, जबकि पहले यह अवधि 5 साल की थी. यह फैसला ठेकेदारों को राहत देने के लिए लिया गया है. आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से.

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नए नियम

लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है. अब उन्हें सड़कों की मरम्मत और देखभाल सिर्फ 2 साल तक करनी होगी. पहले यह अवधि 5 साल की थी. प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष एसपी सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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ठेकेदारों को मिलेगी राहत

इस नए नियम से ठेकेदारों को काफी राहत मिलेगी. पहले उन्हें 5 साल तक सड़कों की देखभाल करनी पड़ती थी, जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था. अब 2 साल की अवधि से उन्हें काम करने में आसानी होगी और वे नए प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दे सकेंगे.

सड़कों की क्वालिटी पर होगा असर

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से सड़कों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है. 5 साल की अवधि में ठेकेदार सड़कों की बेहतर देखभाल कर पाते थे. अब 2 साल में ही उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जिससे लंबे समय तक सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.